उत्तराखंड : कुछ समय पूर्व हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रदेश के नौ कॉलेजों की संबद्धता को समाप्त कर दिया। लेकिन हाइकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसपर हाइकार्ट ने अपने फैसले में एचएनबी के इस फैसले पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन भी कॉलेजों को संबद्धता के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने इसपर जवाब भी मांगा है। 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।00000000000000000
हाइकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
एचएनबी गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर ने बीते समय कार्यपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया कि प्रदेश के डीएवी डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर, दयानंद वूमन कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज हरिद्वार समेत नौ डिग्री कॉलेजों की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। जिसके बाद विवि के वेबसाइट से इन कॉलेजों को नाम भी हटा दिया गया था। याचिका को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी। जिसके बाद हाइकोर्ट के वरिष्ट न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विवि के इस फैसले पर रोक लगाते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व विवि को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।