उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अब राज्य के दिव्यांगजन ही कर सकेंगे मुफ्त यात्रा

उत्तराखंड-

राज्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दें। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर से अक्षम हैं उनको सुविधा देने के लिए योजनाएं निकालें। इसी कड़ी में उत्तराखंड परिवहन निगम ने कुछ समय पूर्व निगम की बसों में दिव्यागों के लिए मुफ्त यात्रा देने को कहा क्योंकि इस आदेश के बाद बाहरी राज्यों के दिव्यांग भी इस सुविधा का लाभ ले रहे थे। जिस कारण अब अपने नए आदेश में कहा कि विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिखाकर केवल दिव्यांग निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हो अथवा जिनके पास यहां का आधार कार्ड होगा।

राज्य का मूल निवासी या हो यहां का आधार कार्ड

दरअसल, दिव्यागों को राहत देने के लिए नौ मई से पहले यह व्यवस्था थी कि निगम की बसों में परिचालक उन्हीं दिव्यांगों को यात्रा मुफ्त में करवा रहे थे। जिनके पास जारी कार्ड उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से हो इसके बाद नौ मई को परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने दिव्यागों की मुफ्त यात्रा को लेकर आदेश दिया कि यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांग को निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी लेकिन राज्य के साथ ही बाहर के राज्यों के दिव्यांग भी इस मुफ्त यात्रा का लाभ ले रहे थे। जिसके चलते अब अपने नए आदेश में उन्होनें स्पष्ट किया कि केवल वे ही दिव्यांग निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगें। जो राज्य के निवासी हो या फिर उनके पास यहां का आधार कार्ड हो।

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