शराब पीकर गाड़ी चलाई तो आजीवन के लिए लाइसेंस होगा रद्द

देहरादून-

आए दिन सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होने की खबरें सामने आती रहती है। जिस पर रोक लगाने के लिए अब शासन-प्रशासन ने कमर कस ली है।
शराब पीकर गाड़ी चलाकर खुद के साथ ही दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले ड्राइवरों पर संभागीय परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।
अब शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों के सीधा लाइसेंस रद्द किये जा रहे है। जानकारी के मुताबिक पिछले पांच महीने में 15 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हो चुके है।
ट्रैफिक नियमावली के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना ड्रिंक एंड ड्राइव खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। मोटर व्हीकल ऐक्ट में ड्रिंक एंड ड्राइव पर वाहन सीज कर चालान किया जा रहा है। लाइसेंस भी छह महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है।
ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान का निस्तारण न्यायालय से होता है। इसमें न्यूनतम दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इतने सख्त कानूनों के बावजूद भी वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है।
ऐसे में परिवहन विभाग ने अब ऐसे चालकों को सड़क से बाहर करने का रोड मैप तैयार कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस जीवन के लिए रद्द किये जा रहे हैं।
आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है। ऐसे लोगों पर अब शक्ति की जा रही है। उनके डीएल सीधे रद्द किये जा रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत अब तक 15 डीएल रद्द किये जा चुके हैं। आगे इस कार्रवाई को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा।

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