नगर निकाय चुनाव के चलते राज्य विधिक आयोग द्वारा लगाए जाने वाली लोक अदालत का आयोजन अब 13 मई की जगह 21 मई को होगा

उत्तर प्रदेश :— नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मतदान के समय सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अवकाश करने की घोषणा की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन ओर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के मार्गदर्शन में में बड़ा निर्णय लिया है। बागपत के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आज पत्रकारों को जानकारी दी की आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए लोक अदालत के समय में भारी बदलाव किया गया है । जो आयोजन 13 मई को होना था अब वह आयोजन 21 मई को होगा। लोक अदालत में मोटर वाइकल ई चालान, शमशीन वाद, परिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, लघु अपराधिक वाद स्टाम वाद, नगरपालिका के वाद, बिजली और पानी से संबंधित मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।

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