मऊ से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

गाजीपुर- गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने आज मऊ से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।अब्बास के अलावा अब्बास के मामा आतिफ रजा की जमानत याचिका भी आज कोर्ट ने खारिज की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पूर्व अब्बास के एक अन्य मामा अनवर सहजाद की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

इस मामले में मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार का साला आतिफ रजा और अनवर सहजाद आरोपी हैं। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा और अनवर सहजाद अलग-अलग जेल में बंद हैं जबकि मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी फरार है। बता दें कि मामला जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने से जुड़ा हुआ है। जनपद के व्यापारी अबू फखर ने विगत माह सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था और उसने बताया था कि “2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था उस समय मुख्तार ने मुझे लखनऊ जेल बुलाया था और मेरी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिये धमकाया। मैनें डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया और बाद में रजिस्ट्री की एवज में दिया गया पैसा मुझसे ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया गया। उस समय मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उस समय इन लोगों का बहुत खौफ था। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि की और बताया कि 2023 में मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर व्यापारी अबू फखर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें आज दो आरोपियों की जमानत खारिज की गयी है।”

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