Uniform Civil Code: 27 जनवरी से 5 फरवरी के बीच सत्र बुला सकती है उत्तराखंड सरकार, जानें UCC के खास प्रावधान

KNEWS DESK- उत्तराखंड सरकार जिले में 27 जनवरी से 5 फरवरी के बीच समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है| जानकारी के अनुसार, सत्र बुलाये जाने को लेकर राज्य में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं|

आपको बता दें, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है| वहीं, इसी महीने समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है| कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने में देर नहीं लगाएगी|

यूसीसी में हो सकते हैं ये खास प्रावधान 

♦ महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष|

♦ विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा|

♦ जो व्यक्ति अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराएंगे, वे सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे|

♦ लिव-इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करना होगा|

♦ हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी| एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा भी गैरकानूनी होगी|

♦ पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा|

♦ मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सिफारिश हो सकती है|

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