KNEWS DESK… कर्नाटक में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम से सम्बंधित एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सम्पन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से सम्बंधित टिप्पणी को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के तहत शिकायत की गई थी। इस शिकायत को पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों से सम्बंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि शंकर शेत और मल्लैया हिरेमठ ने निजी शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया ने एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब को देते हुए लिंगायत समुदाय का अपमान किया था।
पत्रकार के द्वारा पूछा गया सवाल
पत्रकार ने कांग्रेस नेता से पूछा था रि क्या उनकी पार्टी सत्ता में आने पर किसी लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जिसपर जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसराज बोम्मई एक लिंगायत नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद इसी बयान को लेकर सियासत गर्मा गई थी।