AKHILESH RAI- कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मस्जिद और ईदगाह को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तमकुही राज तहसील न्यायालय ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर 8अप्रैल 2025 तक खाली करने का आदेश दिया है।कुशीनगर में हाटा स्थित मदनी मस्जिद के बाद यह दूसरी मस्जिद पर करवाई है, जहां स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन मस्जिद को सार्वजनिक भूमि पर बने होने का हवाला देकर कार्रवाई कर रही है।
हिंदू संगठन सनातन सेवा की शिकायत पर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल में मामला दर्ज हुआ तो जाँच में पाया गया कि यह जमीन पहले लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज थी बाद में तमकुही राज तहसील राजस्व के नाम पर पाई गई। तहसील न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश जारी किया। मस्जिद पैरवीकारों को निर्देश दिया गया है कि 8 अप्रैल 2025 तक अतिक्रमण स्वयं हटा लें। प्रशासन ने चेतावनी दिया है कि यदि समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो बल प्रयोग कर कार्रवाई की जाएगी।
जाँच शुरू हुई तो राजस्व टीम की जांच में या जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज पाए गए लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने इसकी जांच की तो यह जमीन तमकुही राज तहसील राजस्व के नाम पर पाई गई।इसके बाद गांव निर्मित अवैध मस्जिद और ईदगाह को लेकर फिर से मामला गरमाया गया है। गड़हिया मस्जिद के नाम चर्चित मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस तहसील प्रशासन द्वारा चस्पा किया गया है।