KNEWS DESK- बांदा जेल में बंद गैगस्टर मुख्तार अंसारी को झटका लगा है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की जमानत अर्जी को एमपी- एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यहां की एमपी- एमएलए कोर्ट ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
♦माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी- एमएलए कोर्ट से झटका
♦धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज
♦19 मई 2023 को कारागार के निरीक्षण के दौरान मिले थे मुख्तार के आधार और पैन कार्ड
♦आधार और पैन कार्ड में अलग-अलग पाया गया था नाम और जन्मतिथि…
— Knews (@Knewsindia) December 9, 2023
इस मामलें में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत अर्जी डाली। मामले की सुनवाई कर रही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने जमानत के पर्याप्त आधार न होने पर मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज कर दी।
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