हाइकोर्ट के आदेश, राज्य लोक सेवा आयोग के 190 पदों पर लगी रोक

उत्तराखंड-  एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनिताल हाइकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के लोवर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी है। दरअसल,  मामले में राज्य लोक सेवा आयोग ने दिव्यांग कोटे के छः पदों को सरकार को वापस करने को कहा था। जिसके विरुद्ध हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इस पर हाइकोर्ट ने भर्ती प्रकिया पर रोक लगाते हुए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। जिसमें राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है।

याचिका की सुनवाई पर दिया फैसला

राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा लोवर पीसीएस के 190 पदों में से दिव्यांगों के करीब छः पदों को सरकार को वापस करने के मामले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी। जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी। साथ ही इस पर सरकार से जवाब भी मांगा। मामले में याचिकाकर्ता विनोद सिंह जीना ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि आयोग द्वारा साल 2021 में लोवर पीसीएस पदों पर विज्ञप्ति निकाली। इन पदों पर दिसम्बर में प्रारम्भिक परीक्षा और साल 2022 अगस्त में मुख्य परीक्षा कराई गई। जिसके बाद जुलाई को साक्षात्कार होना था लेकिन इसी दौरान आयोग द्वारा पदों में से दिव्यांग आरक्षण के छः पदों को राज्य सरकार को वापस दिया गया। जिसको याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताते हुए हाइकोर्ट में इस पर रोक लगाने की याचिका दायर की।

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