श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। कोर्ट में आफताब ने याचिका दायर किए जाने की बात से इन्कार कर दिया। आफताब ने कहा कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और याचिका के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।आफताब ने कहा कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और याचिका के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।
आफताब के वकील ने जमानत अर्जी को लेकर कही ये बात
बता दें कि आफताब ने अपनी अर्जी से दलील दी है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब चार्जशीट दाखिल करनी होगी। वहीं आफताब के वकील अविनाश कुमार ने इस मामले को लेकर कहा कि जमानत अर्जी में लिए गए। आधार में यह तर्क भी शामिल है कि आरोपित को आगे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही याचिका में कहा गया है कि आगे की न्यायिक हिरासत आरोपित आफताब के करियर और भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी।
18 मई को हुई थी श्रद्धा की हत्या
बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की। आफताब और श्रद्धा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों मुंबई के ही रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद दिल्ली में दोनों महरौली में एक फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आरोपी ने बताया कि आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से उसका 18 मई को झगड़ा हुआ था। जिसके बाद उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आफताब ने इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उसने इन टुकड़ों को एक फ्रिज में रखा था। और रोज रात में श्रद्धा के शव के एक टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था।
ये भी पढ़ें-हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए सख्त निर्देश