वर्तमान में देखा जाए तो लगातार नसें के आदि होते लोग दिखाई दे रहे हैं बिना अपनी जान की परवा किए बगैर इसी बीच सरगुजा को धूम्रपान रहित जिला घोषित किए जाने हेतु 22 से 24 जुलाई तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सर्वे टीम ने “कॉम्प्लियांस अध्ययन” किया.
इसके अंतर्गत जिले के पांच ब्लॉक के सार्वजिनक स्थानों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ( कोटपा) 2003, की धारा 4 के साथ-साथ धारा 5,6,7 के प्रावधानों का भी “कॉम्प्लियांस अध्ययन”कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ नीरज बंसोड़ ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर उक्त अध्ययन की जानकारी दी है, जिसके अनुसार धूम्रपान निधेष की धारा 4 के प्रावधानों का अनुपालन जिले के सार्वजनिक स्थानों में 95.7 प्रतिशत रहने की जानकारी शामिल है.
साथ ही कलेक्टर के प्रयास की सराहना करते हुए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने भविष्य में सिगरेट एवं अन्य उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिले में 100 प्रतिशत कराते हुए सरगुजा जिले को धूम्रपान मुक्त जिले के साथ-साथ तंबाकू मुक्त जिला बनाने में सहयोग की अपील भी कलेक्टर से की है.