रिपोर्ट: फिरत दास महंत
कटघोरा- जिले की सरहद बगदेवा से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर रजकम्मा व सुतर्रा के मध्य संचालित टोल प्लाजा को अवैध करार दिया गया है| वाहन चालकों द्वारा जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाजा के संचालन को अवैध करार दिया गया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि 60 किलोमीटर के भीतर केवल एक टोल प्लाजा होगा और यदि कोई दूसरा टोल प्लाजा है तो इसे बंद कर दिया जाएगा।
इसके विपरीत बगदेवा में संचालित टोल प्लाजा से 36- 37 किलोमीटर की दूरी पर रजकम्मा, सुतर्रा के मध्य संचालित टोल प्लाजा समझ से परे हैं| जहां वाहन चालक लुटे जा रहे हैं। अगर किसी को चारपहिया या इससे बड़ी वाहन में कटघोरा से बेलतरा जाना पड़े तो 45 किलोमीटर के दायरे में दो बार टोल पटाना पड़ता है। ऐसे में उनकी जेबें ढीली होने के साथ भारी परेशानी होती है। टोल नियम के अनुसार 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों के लिए टोल पास बनाए जाते हैं, जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा होता है, उनका एक तरफ का पूरा और वापसी आधा टोल लगता है|
वहीं जो वाहन बिना फास्टैग वाले होते हैं, उनसे अप- डाउन दोनों तरफ का टोल वसूला जाता है। किंतु 20 किलोमीटर के अधीन रहने वाले वाहन मालिकों को मिलने वाले छूट से परे रख पूरा टोल वसूला जाता है। एक तो यह टोल प्लाजा अवैध करार, ऊपर से यहां कार्यरत कर्मचारियों की मनमानी व दबंगई वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ग्रामीण इस टोल प्लाजा का विरोध करते हुए हटाने की मांग कर रहे हैं।
उनका कहना है कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित टोल प्लाजा के संचालन पर केंद्र व राज्य के किसी भी मंत्री की नजर नहीं जा रही है| वहीं टोल प्लाजा के अधिकारी भी मौन साधे बैठे हैं, जिससे वाहन चालकों का शोषण हो रहा है।