KNEWS DESK…पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तोशाखाना मामले को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तोशाखाना मामले को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी जीत बताई है। इमरान खान ने सुनवाई से पहले फारुक को हटाने की मांग की थी। खान के वकीलों ने सोमवार शाम हाईकोर्ट बंद होने के कुछ मिनट पहले एक पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था। कि हमें लगता है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती।
खान को न्यायाधीश ने दोषी ठहराया था?
हुमायूं दिलावर ने 10 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी कहा गया था। आरोप था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना जहां विदेशी अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं ।से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था। मीडिया से बातचीत के दौरान PTI के प्रमुख वकील गौहर खान ने फैसले को PTI और इमरान खान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि तोशाखाना मामले में सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। हम एक साल से अदालतों में कोशिश कर रहे थे। PTI आज जीत गई ।