KNEWS DESK- भारत-पाक तनाव के बीच हो रहे हमलों के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आगामी 7 जुलाई तक चंडीगढ़ में पूरी तरह से पटाखों के जलाने और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि शादियों, धार्मिक त्योहारों और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे जलाना आम बात है, लेकिन मौजूदा संवेदनशील माहौल में इनसे होने वाला शोर बम, ड्रोन या मिसाइल हमले का भ्रम पैदा करता है और आमजन में भय का माहौल बनाता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
आदेश का उल्लंघन होने पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
किसी भी प्रकार के पटाखे, बम, आतिशबाजी आदि फोड़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा।
पेट्रोल भंडारण पर भी लगी है रोक
जारी आदेश में पेट्रोल भंडारण और ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण पर भी पूरी तरह से रोक लगी हुई है। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण करता है तो उसपर भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अमृतसर और जैसलमेर में पहले ही चुके हैं पटाखे बैन
चंडीगढ़ से पहले अमृतसर में भी पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया जा चुका है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने पूरे जिले में आतिशबाज़ी-पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से शादी के अवसरों, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक समारोहों पर लागू है। इसी प्रकार राजस्थान के जैसलमेर जिले में पटाखों की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान पटाखे फोड़ने, बेचने और खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।