1 अक्टूबर से देश में बड़े बदलाव, LPG की कीमत से लेकर ATM नियम तक सब जानिए

Knews Desk– 1 अक्टूबर 2026 से देश में कई ऐसे बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों और निवेशकों तक पर पड़ सकता है। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत, LPG e-KYC, डीजल और ATF पर निर्यात कर, FD से जुड़े नियम, NPS शुल्क, SBI ATM से कैश निकालने की लिमिट, NRI प्रॉपर्टी खरीद पर TDS, दिल्ली-NCR में PUC, लाइफ सर्टिफिकेट और बैंक हॉलिडे से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

सबसे पहले LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।LPG से जुड़ा दूसरा बदलाव e-KYC का है। जिन उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन यानी ATF के निर्यात पर भी टैक्स में बदलाव हुआ है। डीजल निर्यात पर लगने वाला SAED 20 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF के निर्यात पर शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। पेट्रोल पर यह शुल्क स्थिर रखा गया है।

फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। RBI के संशोधित फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को थोक जमा की ब्याज दरें पहले से सार्वजनिक करनी होंगी। उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे लागू थोक जमा दरों की जानकारी भी देनी होगी।NPS ग्राहकों के लिए भी नया शुल्क ढांचा लागू हुआ है। PFRDA के संशोधित नियमों के तहत Point of Presence के माध्यम से NPS में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहक के लिए हर PRAN पर 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क तय किया गया है।SBI के ग्राहकों के लिए ATM से जुड़ा बदलाव भी अहम है। SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त लेनदेन की संख्या 10 से घटाकर 5 प्रति माह कर दी गई है। वहीं BSBD खातों में महीने में 4 बार कैश निकासी मुफ्त रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये और GST शुल्क लगेगा।

NRI से अचल संपत्ति खरीदने वालों के लिए TDS प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अब निवासी व्यक्ति और HUF अपने PAN का इस्तेमाल करके TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे।दिल्ली-NCR में वाहन चालकों के लिए PUC से जुड़ा नियम लागू हुआ है। 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUC के बिना पेट्रोल या CNG भरवाने में दिक्कत हो सकती है।पेंशन पाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि शुरू हो गई है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अक्टूबर में साप्ताहिक अवकाश समेत कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, इसलिए बैंक से जुड़े जरूरी काम के लिए छुट्टियों की सूची देखना जरूरी होगा।

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