KNEWS DESK- इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसी बीच कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ITR तो भर दिया लेकिन फिर भी उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल गया है। ऐसे में अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाये तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि अब तक 1 लाख टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा गया है। बता दें, इनकम टैक्स के नोटिस आने की कई वजह हो सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई गलत जानकारी भरी है या TDS में कोई गलती हुई है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। ऐसे में आपको समझना होगा कि आपको क्यों भेजा गया है और इसे सुधार कैसे करना है।
ऐसे बचें इनकम टैक्स के नोटिस से
अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाये तो सबसे पहले घबराएं नहीं। उसे पढ़ें और समझें कि किस वजह से आपको नोटिस मिला है और वह कितना गंभीर है. ये भी चेक करें कि कब तक आपको नोटिस का जवाब देना है क्योंकि अगर आपने नोटिस का जवाब देने में देरी की तो आप और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बता दें, इनकम टैक्स से नोटिस से बचने के लिए आप नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इनकम की सही जानकरी भरें
- TDS की सही जानकारी दें
- किसी और सोर्स से पैसा कमाया है तो उसकी जानकारी जरूर दें
- सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- ITR भरने में न करें देरी
- सही फॉर्म भरें
ये है नोटिस आने का कारण
कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी तरह की छानबीन करना चाहता है, जिसके लिए उसने नोटिस भेजा होता है। आपको बस इतना करना है कि इनकम टैक्स विभाग ने जो जानकारी और दस्तावेज मांगे हों, वह उसे मुहैया करा दें। आयकर विभाग अपनी छानबीन करेगा और अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो आप को कोई दिक्कत नहीं होगी।