दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्किये की फर्म सेलेबी की याचिका की खारिज, BCAS के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को माना जायज़

KNEWS DESK- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में तुर्किये की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ‘सेलेबी’ की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जारी किए गए सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के आदेश को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी। कोर्ट ने माना कि यह फैसला देशहित में लिया गया उचित कदम था।

सेलेबी कंपनी भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन 15 मई को BCAS ने इस कंपनी की सिक्योरिटी क्लीयरेंस (सुरक्षा मंजूरी) रद्द कर दी थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए थे और तुर्किये ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर भारत की कार्रवाई की निंदा की थी।

BCAS के फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस सचिन दत्ता ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

भारत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। इस जवाबी कार्रवाई की तुर्किये ने खुलकर आलोचना की थी और पाकिस्तान का समर्थन किया। इसी भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने सेलेबी जैसी कंपनियों की सुरक्षा समीक्षा की और BCAS ने इस फर्म की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। जब किसी विदेशी संस्था की गतिविधियां या उनके राष्ट्र की नीति भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाती है, तो नियामक संस्थाओं को यह अधिकार है कि वे उस संस्था की सुरक्षा मंजूरी पर पुनर्विचार करें और आवश्यक निर्णय लें।”

यह फैसला उन सभी कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के लिए कड़ा संदेश है जो भारत में व्यापार तो करना चाहती हैं लेकिन भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और कूटनीतिक रुख का सम्मान नहीं करतीं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की संस्था हो।

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