KNEWS DESK – बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम इन दिनों एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। बेंगलुरु में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान की गई कथित टिप्पणी के बाद उन पर कन्नड़ समुदाय के अपमान का आरोप लगा था। इस मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोनू निगम को बड़ी राहत दी है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिंगर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नवर ने सोनू निगम की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह निर्णय तब लिया जब राज्य सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि सोनू निगम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।
कर्नाटक आने की नहीं जरूरत
कोर्ट ने यह भी कहा कि सोनू निगम को अपने बयान दर्ज कराने के लिए शारीरिक रूप से कर्नाटक आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई है। अगर किसी कारण से उनकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, तो पुलिस खुद उनके घर जाकर बयान ले सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है।
सोनू निगम ने मांगी थी माफी
बता दें कि विवाद के बाद सोनू निगम ने सफाई देते हुए लोगों से माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था और उन्होंने सही-गलत का फैसला जनता पर छोड़ दिया था। इस पूरे मामले में सिंगर को म्यूजिक इंडस्ट्री से भी समर्थन मिला था।
अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सोनू निगम को बड़ी राहत मिली है और उनकी कानूनी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो गई हैं। फिलहाल वे जांच में सहयोग करते रहेंगे और अगली सुनवाई तक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते रहेंगे।