KNEWS DESK – बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत पर उनके एक्स हस्बैंड आदिल दुर्रानी ने निजी वीडियो लीक करने के मामले में FIR दर्ज कराई थी| राखी ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका ख़ारिज करदी थी| जिसके बाद राखी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है|
सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
अश्लील वीडियो लीक मामले में राखी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है लेकिन एक्ट्रेस को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है| सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है| चार हफ्ते में निचली अदालत में उन्हें सरेंडर करना होगा| चूंकि अब उच्चतम न्यायालय ने भी राखी की अग्रिम जमानत की अर्जी को ख़ारिज कर दिया है| ऐसे में उन पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है|
क्या है मामला
राखी सावंत ने दिसम्बर 2022 में सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने आदिल दुर्रानी से निकाह किया था| आदिल ने भी इस बात की पुष्टि की थी| लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद राखी की तरफ से आदिल पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए| उन्होंने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी| जिसके बाद पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया था| जिसके बाद जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया था| जेल से रिहा होने के बाद आदिल की तरफ से राखी पर उनके निजी वीडियो लीक करने का इल्जाम लगाया गया |
आदिल दुर्रानी की शिकायत के बाद राखी सावंत पर इंडियन पीनल कोड की धारा 500 के तहत मानहानि का और धारा 34 के तहत अपराध के इरादे के साथ अश्लील वीडियो पब्लिश करने का आरोप लगाया गया था| सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें चार सप्ताह में सरेंडर करना होगा|
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