KNEWS DESK – बॉलीवुड में इन दिनों पर्सनैलिटी राइट्स यानी किसी सेलिब्रिटी की छवि, आवाज़ और पहचान के दुरुपयोग को लेकर जागरूकता तेज हो गई है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और सुनील शेट्टी जैसे सितारों के बाद अब सिंगर कुमार सानू ने भी इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को एक अहम फैसला सुनाते हुए कुमार सानू के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?
कोर्ट ने कहा कि कुमार सानू के नाम, आवाज़, छवि या पहचान का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, फेस मॉर्फिंग और डीपफेक जैसी तकनीकों के जरिये बनाई जाने वाली सामग्री भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के इस तरह का प्रयोग सिंगर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।
क्या कहा अदालत ने
कुमार सानू ने अपने लंबे और सफल करियर में जो पहचान और सम्मान कमाया है, वह उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। किसी सेलिब्रिटी को यह अधिकार है कि वह अपने नाम, छवि या आवाज़ के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मांगे। अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो उनकी छवि को अप्रत्यक्ष आर्थिक और नैतिक क्षति हो सकती है।
किन-किन से मिली थी प्रेरणा
इससे पहले बॉलीवुड के कई बड़े नाम अदालत का रुख कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, करण जौहर, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। हाल ही में आशा भोसले और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकारों ने भी इस विषय पर चिंता जताई थी।
पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर डीपफेक वीडियो और एआई जनरेटेड कंटेंट की भरमार बढ़ी है। कई बार इनका इस्तेमाल किसी स्टार की आवाज़ या चेहरा बदलकर भ्रामक वीडियो बनाने में किया गया। कोर्ट का यह आदेश न केवल कुमार सानू बल्कि सभी कलाकारों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।