KNEWS DESK – ऑस्कर विजेता और भारत के प्रतिष्ठित संगीतकार एआर रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। मामला तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है, जिसे अदालत ने मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के पारिवारिक रचना ‘शिवा स्तुति’ की कॉपी माना है।
कोर्ट ने माना कॉपीराइट का उल्लंघन
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना मूल ‘शिवा स्तुति’ से काफी हद तक मेल खाता है। गीत की रचना, लय और ताल इतने समान हैं कि यह कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अदालत का मानना है कि केवल कुछ शब्दों में मामूली बदलाव करके मौलिकता का दावा नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज और संगीतकार एआर रहमान को आदेश दिया है कि वे कोर्ट की रजिस्ट्री में अंतरिम रूप से 2 करोड़ रुपये जमा करें। साथ ही, डागर परिवार को 2 लाख रुपये बतौर हर्जाना देने का निर्देश भी दिया गया है।
क्रेडिट सुधारने का भी आदेश
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां-जहां यह गाना, यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म या अन्य चैनलों पर प्रसारित हो रहा है, वहां इसके क्रेडिट को संशोधित किया जाए। साथ ही गाने के शुरुआत में एक स्लाइड जोड़ी जाए जिसमें यह लिखा हो, “यह रचना दिवंगत उस्ताद एन. फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा प्रस्तुत ‘शिवा स्तुति’ पर आधारित है।”
रहमान और टीम का जवाब
इस मामले पर एआर रहमान और मद्रास टॉकीज की टीम ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रहमान की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ‘वीरा राजा वीरा’ नारायण पंडिताचार्य की 13वीं सदी की रचना से प्रेरित है, और इसे शास्त्रीय पृष्ठभूमि से लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि डागर परिवार द्वारा दायर यह मुकदमा केवल वित्तीय लाभ की मंशा से प्रेरित है।