‘काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी’ पर विवाद, सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

फिल्म के टाइटल और विषय को लेकर कानूनी विवाद जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी की याचिका पर सलमान खान को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

Knews Desk – फिल्म ‘काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म के टाइटल और विषय को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रोड्यूसर अमित जानी की याचिका पर सलमान खान को नोटिस जारी किया है। अभिनेता को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रोड्यूसर की उस अर्जी पर सलमान खान से जवाब मांगा, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं, प्रोड्यूसर ने अदालत से सलमान खान की याचिका वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

फिलहाल, जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने अमित जानी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। यह अर्जी सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 और आदेश 7 नियम 10 के तहत दाखिल की गई है।

प्रोड्यूसर की दलील है कि न तो सलमान खान और न ही इस मामले के दूसरे प्रतिवादी दिल्ली में रहते हैं या यहां कारोबार करते हैं। सलमान खान मुंबई में रहते हैं, जबकि दूसरे प्रतिवादी का संबंध मेरठ, उत्तर प्रदेश से बताया गया है। अर्जी में कहा गया है कि फिल्म के टीजर, पोस्टर और प्रचार सामग्री का प्रसारित होना अपने आप में दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं देता। प्रोड्यूसर के मुताबिक, शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि फिल्म के प्रचार के जरिए दिल्ली के दर्शकों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। साथ ही, सलमान खान को दिल्ली में किसी तरह का नुकसान पहुंचने का भी आरोप नहीं है।

दावा किया जा रहा है कि फिल्म साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।

वहीं, अमित जानी ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग का विरोध किया है। उनका कहना है कि केवल टीजर के आधार पर पूरी फिल्म के बारे में पहले से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने यह भी दलील दी है कि पूरी हो चुकी फिल्म पर रोक लगाना एक असाधारण कदम होगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सलमान खान के मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत के सामने यह दलील भी रखी गई कि लगभग इसी विवाद से जुड़ा एक दूसरा मामला पहले से लंबित है।

पिछले महीने प्रोड्यूसर ने अदालत को बताया था कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी सामग्री को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र मिलना बाकी है। फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार से जुड़ी अर्जी पर सलमान खान से जवाब मांगा है।

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