कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती और अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस फैसले से कामरा को बड़ी राहत मिली है, लेकिन खार पुलिस द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।
चेन्नई में दर्ज होगा बयान
कुणाल कामरा ने अपनी याचिका में यह भी अपील की थी कि उन्हें मुंबई में जान का खतरा है, इसलिए उनका बयान चेन्नई में दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए खार पुलिस को निर्देश दिया है कि चेन्नई पुलिस की मदद से उनका बयान दर्ज किया जाए। यह आदेश कोर्ट की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एम.एस. मोडक की खंडपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर इस दौरान चार्जशीट दाखिल होती है, तो निचली अदालत को भी कोई कार्यवाही शुरू करने से रोका गया है।
किस मामले में फंसे हैं कुणाल कामरा?
गौरतलब है कि पिछले महीने कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड-अप शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘गद्दार’ कह दिया था। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद गहराता चला गया। शिवसेना के एक धड़े ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी — वही जगह जहां कामरा का शो हुआ था।
इस घटना के बाद खार पुलिस ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया था।