KNEWS DESK- बुधवार यानी आज बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर बड़ी राहत मिली है| कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है| दरअसल, एक्टर ने खुद इसपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी| उन्होंने मांग की थी, लोग पैसों के लिए उनकी इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं| इसलिए उनकी आवाज और पॉपुलर किरदार के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए|
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ये फैसला अनिल कपूर द्वारा कई वेबसाइट और मंचों के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुनाया है| एक्टर के वकील प्रवीण आनंद का कहना है कि कई वेबसाइट और मंच अनिल कपूर की खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं| साथ ही उनकी तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है| इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी| वहीं न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है लेकिन जब यह सीमा पार करती है और किसी के व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को खतरे में डालती है, तो यह गैरकानूनी हो जाती है|
अदालत ने और कहा, वादी के नाम, आवाज, संवाद और तस्वीरों का अवैध तरीके से और व्यवसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती| अदालत किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती| इसलिए प्रतिवादी संख्या एक से 16 तक को व्यवसायिक फायदे या किसी और उद्देश्य से वादी अनिल कूपर के नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जाता है|
इसके अलावा हाई कोर्ट ने अज्ञात लोगों को आपत्तिजनक लिंक फैलाने पर भी रोक लगाई है| अदालत ने आगे कहा कि व्यक्ति को फेम के साथ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं और ये मामला दिखाता है कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि नुकसान में बदल सकती है|