के-न्यूज/दिल्ली, दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुए आप पार्षद ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप तय कर दिए है. लेकिन अभी तक ताहिर हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नही किया है. इस केस की अगली सुनवाई कोर्ट 10 जनवरी को करेंगी.
दिल्ली दंगे 2020 में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्ताप हुए आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए है. आरोप को तय करते हुए कोर्ट ने कहा ताहिर ने गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया है और उस पैसा का इस्तेमाल उसके द्वारा दिल्ली दंगों में किया गया है. हालांकि ताहिर के द्वारा अभी तक अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूला नही है. अब केस अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट पहले भी ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत आरोप तय कर चुकी है. अक्टूबर 2022 में एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा था, ‘ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था.
इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई. पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए. भीड़ एक-दूसरे को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसा रही थी. जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए.
दंगे भड़काने में थी मुख्य भूमिका
दिल्ली में 2020 हुए दंगों भड़काने और उसकी फिंडिग के आरोप भी ताहिर हुसैन पर लग चुका है. इन दंगों में कई लोगों ने अपनी जान गवाई थी. दंगे के वक्त ताहिर हुसैन आप के पार्षद थे. इनके ऊपर आरोप तय होने के बाद पार्टी ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था.