क्या उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे जगदीप धनखड़? विपक्ष ने बनाया ये प्लान, जानें क्या कहता है ये नियम…

KNEWS DESK- राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत एक नोटिस देने की योजना बना रहा है, जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आवश्यक है।

कांग्रेस सांसद अजय माकन ने इस संदर्भ में कहा कि विपक्ष के पास सभी विकल्प खुले हैं और संसद के अगले सत्र में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

सूत्रों का कहना है कि संसद की कार्यवाही अनुचित काल के लिए स्थगित होने के बाद, विपक्ष इस प्रस्ताव को अगले सत्र में पेश करने की योजना बना रहा है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, जिसके बाद ही प्रस्ताव पेश किया जा सकेगा।

भवन परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान, कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये में तानाशाही की झलक मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना इसका प्रमाण है। माकन ने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाता रहेगा, भले ही सरकार का रवैया कितना भी अडिग क्यों न हो।

अनुच्छेद 67 बी के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जो राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा द्वारा सहमति प्राप्त करनी चाहिए। प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।

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