इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बॉन्ड स्कीम को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को नोटिफाइड किया था। इसे राजनैतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की कोशिशों के तहत राजनैतिक दलों को दिए जाने वाले कैश डोनेशन के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। स्कीम के प्रोविजन के मुताबिक, इलेक्टोरल बांड को देश का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था खरीद सकती है। कोई भी नागरिक अकेले या दूसरे नागरिक के साथ मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है।

संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की तरफ से दायर याचिकाओं सहित चार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।

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