KNEWS DESK… देश की राजधानी दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों को रेलवे की तरफ से नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटा लें। उत्तर रेलवे ने ITO स्थित तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद पर 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अगर यह आदेश नहीं माना गया तो रेलवे खुद ही हटाने का काम शुरू कर देगा।
दरअसल आपको बता दें कि रेलवे के नोटिस दिए जाने के बाद मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह इमारत सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन रेलवे कह रहा है कि यह उनकी जमीन पर बना है।वहीं दूसरी तरफ रेलवे का कहना है कि रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत तौर से कब्जा कर लिया गया है। आप इस नोटिस के 15 दिनों के अंदर रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन/मंदिर/मस्जिद/मजार को अपनी मर्जी से हटा लें, अन्यथा रेलवे प्रशासन इसे हटाने का काम करेगा. रेलवे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में होने वाली किसी भी नुकसान और डेमेज के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार ने रखा पक्ष
रेलवे के नोटिस दिए जाने के मामले मामले पर मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार ने बताया कि यह मस्जिद करीब 400 साल पुरानी है। मस्जिद के बगल में बने MCD के मलेरिया ऑफिस को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है। यहां नोटिस चिपका दिया गया है।