राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द.. मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सुनाई थी सजा

दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द की जाती हैं. हाल ही में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गयी थी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लग चुका है. लोकसभा सचिव ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया. ये फैसला लोकसभा सचिव ने राहुल को कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया. असल, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे.  सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी. दरअसल,  जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के 6 साल तक वो चुनाव भी नही लड़ सकते है.

About Post Author