KNEWS DESK – दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है। यह कदम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यह आदेश उन परिस्थितियों में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा था कि लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
सूत्रों के हवाले से मिली के खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों के कारण अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति दे दी है। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया
ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन करार दिया था। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आप पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, और अब उन्हें धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपी बनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकारी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार, अब किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इस आदेश का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में कार्रवाई की अनुमति दी। पहले केजरीवाल पर आरोप था कि उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताएं कीं, जिससे उनके करीबी लोगों और पार्टी के सदस्यों को वित्तीय लाभ हुआ।
आबकारी नीति विवाद
यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि इस नीति में कई तरह की गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इन अनियमितताओं के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
विधानसभा चुनाव के समीप केजरीवाल पर आरोप
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव पांच फरवरी 2025 को होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर आबकारी नीति में गड़बड़ियां कीं, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। अब यह मामला चुनावों से पहले राजनीतिक और कानूनी दोनों ही रूप से गरमा सकता है।