मोदी सरनेम मामला:राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को होगी सुनवाई

KNEWS DESK…. मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 21 जुलाई को सुनाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की याचिका पर पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की मानहानि मामले की इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व सांसद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात राज्य को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूर्णेश मोदी ने जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय मांगा, लोकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या दोषसिद्धि निलबिंत किए जाने योग्य है? जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी।

याचिका में ये हैं दलिलें 

  • याचिका में कहा गया  कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा।

 

  • याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल को दोषी ठहराने और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती तीन बार की गई। यह और भी बड़ा कारण है कि शीर्ष कोर्ट को जल्द से जल्द मामले में दखल दे और जो भी नुकसान हुआ, उसे रोके।

 

  • याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर राक नहीं लगाई गई तो वह अपने करियर के अहम आठ साल गंवा सकते हैं।

 

  • राहुल ने याचिका में कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करने की कोशिशों को बल मिलेगा। इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। यह भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक होगा।

जानिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500  यानी मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभी तक क्या हुई है कार्रवाई?

गौरबतल हो कि 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।

निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है-हाईकार्ट

बता दें कि गुजरात हाइ्रकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राजनीति में शुचिता’ अब समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। इसे विरले मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस प्रच्छक ने 125 पेज के अपने फैसले में कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है।

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