मणिपुर यौन हिंसा : सुप्रीम कोर्ट का दिखा सख्त रुख, कहा-यह कोई इकलौती घटना नहीं है तत्काल होनी चाहिए कार्रवाई

KNEWS DESK… सुप्रीम कोर्ट  में आज यानी 31 जुलाई को मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराए जाने वाले वायरल वीडियो के मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई. इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़  ने कहा है कि मणिपुर यौन हिंसा के मामले की जानकारी हमें वीडियो के सामने आने के बाद हुई. लेकिन यह कोई इकलौती घटना नहीं है. जहां महिलाओं के साथ मारपीट या उत्पीड़न किया गया है. अन्य कई ऐसी घटनाएं और भी हैं. इसलिए हमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए एक सशक्त व्यवस्था बनानी होगी.

दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे व्यापक हिंसा के मुद्दे पर हमें एक व्यवस्था बनानी होगी. इसके साथ ही इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे ऐसे सभी मामलों का ध्यान रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक ऐसी कितनी FIR दर्ज हो चुकी है. अदालत ने कहा कि वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद  ही अदालत सही तरीके से फैसला दे पाएगी. अभी इस मामले में हमारे पास कोई साक्ष्यात्मक रिकार्ड नहीं है.

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मणिपुर यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की CBI जांच एवं असम स्थानांतरित करना उचित नहीं है. इसके जवाब में सरकार की ओर से वकील तुषार मेहता ने कहा कि हमने कभी भी मुकदमे को असम स्थानांतरित करने का अनुरोध नहीं किया है. बल्कि हमने यह कहा है कि इस मामले को मणिपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करना चाहती है. तो केंद्र को इसमें कोई आपत्ति नहीं है.

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जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर यौन हिंसा की पीड़ित दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र एवं मणिपुर सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें पीड़ित महिलाओं द्वारा यह मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत मामले में स्वत: संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच का आदेश दे.

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