KNEWS DESK… केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई इससे पहले 10 जुलाई को हुई थी। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी की थी और दिल्ली सरकार से याचिका में बदलाव करने एवं उपराज्यपाल को पार्टी बनाने के लिए निर्देश दिए थे।
दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश में केंद्र सरकार के द्वारा 11 मई को दिए गए उस फैसले पलट दिया गया जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए थे। जबकि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर औऱ पोस्टिंग का लास्ट फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। इसमें सीएम का कोई अधिकार नहीं होगा। जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 जून को कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसकी आज सुनवाई होनी है।
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले की सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिंहा की बेंच में हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं तो वहीं पर केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता तुषार मेहता पेश होंगे। दिल्ली सरकार के वकील मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर स्टे लगाने की मांग की है।
गौरबतल हो कि बीते 16 जुलाई को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ संसद में दिल्ली सरकार के समर्थन की घोषणा की है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा दिए गए समर्न के बाद आप पार्टी ने भी 18 जुलाई को बेंगलुरू में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी है।