दिल्ली मेयर इलेक्शन के लिए वोटिंग के नतीजे सामने आ गए है| इसी के साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने मेयर पद का ताज अपने सर रखा| बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी-
गुंडे हार गये, जनता जीत गयी.
दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार.
AAP की पहली मेयर @OberoiShelly को भी बहुत बहुत बधाई.
— Manish Sisodia (@msisodia) February 22, 2023
दिल्ली मेयर इलेक्शन के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी के साथ वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। इससे पहले वोटिंग के दौरान दिल्ली के सासंदों ने भी वोट डाला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मीनाक्षी लेखी और हंस राज हंस सबसे पहले मतदान करने वालों में शामिल रहे। इनके अलावा भाजपा सांसदों प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, रमेश बिधूड़ी और मनोज तिवारी तथा आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों संजय सिंह, एन डी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता ने भी मतदान किया। आप विधायकों दुर्गेश पाठक एवं आतिशी ने भी अपना वोट डाला। भाजपा पार्षद और पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, आप की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय एवं उप महापौर पद के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल, उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह, सदन में आप के नेता मुकेश गोयल और कई अन्य पार्षदों ने भी वोट डाला है।
दिल्ली मेयर इलेक्शन के बाद आज दिल्ली वालों को उनका मेयर मिल जाएगा। हालांकि, एमसीडी (सदन) में वोटिंग शुरू होने से पहले तनातनी की स्थिति भी बन गई थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा विधायक के सदन में प्रवेश पर रोष जता रहे थे। जब आप विधायक सदन में घुसे थे तब उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया। बता दें कि आप पार्षद शैली ओबराय और भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता के बीच मेयर की कुर्सी को लेकर दंगल है। आप प्रत्याशी आशु ठाकुर ने चुनाव से पहले नाम वापस ले लिया था। सदन में पीठासीन पदाधिकारी सत्या शर्मा के आने के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था। सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।
जिसके बाद अब 24 फरवरी को मेयर का चुनाव हुआ। बता दें कि भाजपा ने इस चुनाव में रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेयर चुनाव के साथ-साथ उपमेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी होना है।