KNEWS DESK- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार यानी आज सीबीआई से कहा कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और इसे 17 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी है और सीबीआई ने उन्हें ईडी के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने केजरीवाल द्वारा निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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