KNEWS DESK- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार यानी आज कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी| हाईकोर्ट ने ED की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा- केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे| इस तरह ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अन्दर ही ख़ारिज कर दिया| अब इस पर दो से तीन दिन में फैसला आने की उम्मीद है|
बता दें कि बीते दिन ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और यह भी कहा था कि वह 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं लेकिन आज सुबह ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी| उच्च न्यायालय में मामला जाते ही कोर्ट ने सबसे पहले केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और दिन भर जो बहस चली उसके मुताबिक शाम को भी केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा| अब मुख्यमंत्री को जेल में ही रहना पड़ेगा| ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इस फैसले पर एक हफ्ते तक की रोक लगा दी गई है|
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगते हुए नोटिस भी जारी किया, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी| न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, इस आदेश की घोषणा तक, आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी|अदालत ने कहा कि वह 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह पूरे रिकॉर्ड को देखना चाहती है|