दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई की तय

KNEWS DESK- दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी नेता को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा और कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुए हैं और उन्हें उचित कानूनी साक्षात्कार नहीं दिया गया है, जिसके लिए एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। ईडी के वकील ने पहले कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को एजेंसी द्वारा धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका निरर्थक थी।

जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय को बढ़ाया जाए।

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