नई दिल्ली- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से सात बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने निलंबन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन विधायकों को 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उप- राज्यपाल विनय सक्सेना के संबोधन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर निलंबित कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने विधायकों की याचिका पर 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सात बीजेपी विधायकों- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंदर गुप्ता ने विधानसभा के बाकी बजट सत्र के लिए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश सुनाते हुए कहा, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। विधायकों ने तर्क दिया था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन लागू नियमों का उल्लंघन था।
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