SC से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत,1 जून तक दी अंतरिम जमानत

KNEWS DESK-  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि SC ने उनके वकील के 5 जून तक अंतरिम जमानत देने के अनुरोध को खारिज कर दिया। केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

बता दें कि सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वो 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे। जिसके बाद 1 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इस तरह से वो गिरफ्तारी के बाद के 51 में से 41 दिन जेल में रहे हैं।

मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा था कि वह (जमानत पर) अंतरिम आदेश शुक्रवार को सुनाएंगे। तो वहीं आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी इसी दिन सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी नेता को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे।

इससे पहले पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये संकेत दिया कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को जमानत देने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। तो वहीं संघीय जांच एजेन्सी ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी।

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