KNEWS DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। दरअसल, यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो दोबारा ट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से केजरीवाल व्यस्त हैं इसलिए पेशी से छूट दी जाए। जिसके बाद राउज एवेन्य कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने समन को रद्द करने से किया इनकार
बीते 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के काफी फ़ॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं।
जानें पूरा मामला
ये पूरा मामला ध्रुव राठी की ओर से बनाए गए वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ को शेयर करने का था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज किया था कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वो वीडियो को री-पोस्ट करने के परिणामों को समझते हैं। अपमानजनक सामग्री को री-पोस्ट करना मानहानि के समान है। बता दें कि जिस वीडियो को लेकर ये पूरा विवाद है, वो 7 मई 2018 को बीजेपी आईटी सेल पार्ट दो के नाम से अपलोड किया गया था।
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