Knews Desk- CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कम समय में सूचना देने और BNSS की धारा 163 लागू होने का हवाला दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो, रेलवे और शराब की दुकानों को लेकर भी कदम उठाए गए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ज्वॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद के मुताबिक, पार्टी की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए आवेदन मिला था, लेकिन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि इस बार सूचना बहुत कम समय पहले दी गई।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले प्रदर्शन के दौरान CJP ने कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया था। नई दिल्ली क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू होने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति अस्वीकार की गई है। धारा 163 के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने DMRC से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से बंद रखने तथा ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटाने का अनुरोध किया है। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर को स्थिति सामान्य होने तक जारी रखने का प्रस्ताव है।
रेलवे ने भी 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली निर्धारित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है। इसके अलावा, दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को खुदरा शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीमाओं पर जांच और संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई गई है।