केन्यूज डेस्क: भोपाल गैस त्रिसदी के पीड़ितो को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने पीड़ितो को 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका ने खारिज कर दिया है,
कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
SC ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा कि मुआवजे में कमी को पूरा करने में जिम्मेंदारी केंद्र सरकार की थी,मगर वह लापरवाही करती हुई नजर आई,वहीं बीमा पॉलिसियों को लेने में भी सफल न होना ये भी केंद्र की लापरवाही है,
वहीं भोपाल में 2 दिसंबर को 1984 की रात में हुए हादसे में 16 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी,जिसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन डॉलर का मुआवजा पीड़ितो को दिया था,मगर पीड़ितो ने इसके अतिरिक्त मुआवजे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,वहीं पीड़ितों की तरफ से केंद्र ने इस मामले में क्यरेटिव पिटीशन दायर की थी,
केंद्र ने कंपनी से की थी 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग
केंद्र ने 1984 की त्रासदी के पीड़ितों को कंपनी से 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी,जिसके बाद केंद्र ने मुआवजा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, सरकार चाहती थी कि यूनियन कार्बाइड गैस कांड पीड़ितों को ये पैसा दें,
कंपनी ने समझौते के अतिरिक्त एक भी पैसा नहीं देने की बात कही
वहीं UCC ने कोर्ट में कहा था कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगा,वहीं इस याचिका पर 12 जनवरी को बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था,वहीं अब मंगलवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया,