नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने अंतरिम जमानत पर बाहर सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है।
मेडिकल ग्राउंड पर बाहर थे सत्येंद्र जैन
बता दें कि बीते 17 जनवरी को अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के छह अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। छह सितंबर, 2019 को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दी थी।
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