KNEWS DESK- आज यानी 18 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि डूंगरपुर मामले में सजा सुनाई गई है। आजम खान पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप है।
बताते चलें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी।
इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल, अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग- अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है वहीं बात अगर करें दूसरे जन्म प्रमाण पत्र की तो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया था, जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया है।
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