नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी आज शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि राज्यसभा सांसद को और हिरासत की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के बयान के मद्देनजर वो संजय सिंह को निचली अदालत की तरफ से तय की जाने वाली शर्त पर जमानत पर रिहा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था इतना ही नहीं कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट में ईडी ने ये दावा किया था कि संजय सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।
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