वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं…शीर्ष अदालत के फैसले से किसे राहत?

KNEWS DESK-  वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं को उसके बाद 5 दिनों में प्रति उत्तर देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक न तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और न ही स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन किया जाएगा। साथ ही वक्फ-बाय-यूजर के तहत रजिस्टर्ड और गजटेड संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। यानी, इन संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अन्य संपत्तियों को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

वक्फ कानून को चुनौती देने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, “हम इस कानून को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने वक्फ-बाय-यूजर को हटाने से रोक लगाई है और काउंसिलों के गठन पर भी रोक लगाई है। हमारी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।”

वहीं, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे संविधान की जीत करार देते हुए कहा, “संविधान विरोधी संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत स्वागत योग्य है। सत्यमेव जयते!”

AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने भी कोर्ट के फैसले को राहतदायक बताते हुए कहा कि “डीएम कोर्ट वक्फ संपत्तियों पर अंतिम फैसला कैसे ले सकता है? यह प्रावधान जरूर हटेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी।”

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सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ काउंसिल या बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही, वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संपत्तियों को फिलहाल राहत मिली है। सभी पक्षों की निगाहें अब 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी होंगी, जहां यह देखा जाएगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या अंतिम निर्णय लेता है।

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