नीट-पीजी के इंटर्शिप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटर्शिप की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- पोस्टग्रेजुएट के उम्मीदवारों की एक साल की इंटर्नशिप को 31 जुलाई तक की सीमा को बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में कहा था कि केरल, बिहार और जम्मू कश्मीर में इंटर्नशिप की शुरुआत देर से हुई है जिससे वहां के छात्रों को नीट-पीजी 2022-23 के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी.
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा था कि नीट पीजी परीक्षा मई में है और जून में परिणाम घोषित होंगे. वहीं छात्र कोरोना ड्यूटी की वजह से इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं.
शैक्षणिक कार्यक्रमों में होगी बाध- सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने इंटर्नशिप पूरा करने में विफल रहे छात्रों को मानदंड के अनुसार योग्य होने पर नीट पीजी 2022 (NEET PG 2022) के लिए आवेदन करने की अनुमित देने के लिए भी राहत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समय सीमा नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इससे शैक्षणिक कार्यक्रमों में बाधा हो सकती है.
इससे पहले नीट पीजी 2022 परीक्षा के आवेदन की समय सीमा और इंटर्नशिप पूरा करने के संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार के पास जाने को कहा था.
इंटर्नशिप अवधि पूरा नहीं होने के कारण नीट परीक्षा नहीं दे पाएंगे
बता दें कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने याचिका में कहा था कि कई एमबीबीएस छात्र अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि पूरा नहीं होने के कारण नीट परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए नीटी पीजी 2022 की परीक्षा टाल दी जाए और इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए.