क्या पतंग उड़ाना गैरकानूनी है? जानिये सजा के प्रावधान ….

KNEWS DESK… क्या आपको पता है  कि पतंग उड़ाना गैरकानूनी है और अगर किसी दोषी पर कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।भारत में पतंगबाजी करना गैर-कानूनी है। ऐसा देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934  के कारण है। इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। धारा 11 अपराधियों को दो साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना या जेल और जुर्माना देने की अनुमति देती है। हालांकि, पतंगबाजी के शौकीन लोगों के लिए लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है। इस लाइसेंस के प्राप्त होने पर पतंग उड़ाने की अनुमति है।

 1934 इंडियन एयरक्राप्ट एक्ट

भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसे लेकर थोड़ी उलझन है। क्योंकि कुछ राज्यों और शहरों में लाइसेंस स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ जगह केवल भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। देश में जब भी कोई बड़े स्तर पर पतंग महोत्सव, बैलून फेस्टिवल, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल और ग्लाइडर उड़ाने से जुड़े कार्यक्रम होते हैं तो इसके लिए स्थानीय पुलिस थाने, प्रशासन और भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी होती है।

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