Hijab Controversy: हिजाब मामले में तुरंत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं

नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है।  गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिका पर जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ से कहा कि, वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं।

चीफ जस्टिस ने कहा- इस विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं वकील देवदत्त कामथ से जस्टिस एनवी रमण ने कहा, ‘इसका परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाएं.’

आपको बता दें कि, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को छात्राओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर गुरुवार को मेंशनिंग के दौरान याची छात्राओं के वकील देवदत्त कामथ ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से कहा कि यह मामला अर्जेंट है, इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा।

दोबारा परीक्षा कराने से शिक्षा मंत्री ने किया इनकार-
इस पर कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि जो छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। बीसी नागेश ने कहा था, ‘अदालत के आदेश का हम पालन करेंगे. परीक्षा में गैरहाजिर रहना मुद्दा होगा, गायब रहने का कारण नहीं. अनुपस्थित रहने का कारण चाहे जो भी हो, किसी के लिए भी परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी.”

 

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